बड़ा फैसला : हरियाणा सरकार ने दिया कर्मचारियों को नया हक – “Compensatory Leave”

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 11/32/2022-1FR/22588 दिनांक 30 जून 2025 के तहत हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन करते हुए Compensatory Leave (प्रतिपूरक अवकाश) लागू कर दिया है।

अब Group-C और Group-D कर्मचारियों को यदि किसी सरकारी अवकाश (Holiday) पर ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसके बदले उन्हें Compensatory Leave मिलेगी।

???? मुख्य बिंदु :

1. यह नियम अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।

2. Compensatory Leave उसी माह के भीतर लेनी होगी, यदि न ले पाए तो अगले 15 दिनों के भीतर।

3. अधिकतम 16 दिन तक Compensatory Leave एक साथ ली जा सकती है।

4. यदि उस दिन वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) दिया गया है, तो Compensatory Leave नहीं मिलेगी।

⚡ DHBVNL (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) ने भी इस आदेश को अपने कर्मचारियों पर लागू कर दिया है।
???? निगम की ओर से ऑफिस ऑर्डर नं. 143 दिनांक 01.09.2025 जारी किया गया है, जिसके तहत DHBVNL के सभी कर्मचारियों को अब यह लाभ मिलेगा।

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